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लखीमपुर खीरी: हैदराबाद पुलिस ने दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा

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लखीमपुर खीरी: हैदराबाद पुलिस ने दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर पुलिस ने दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थाना हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 11:30 बजे यह कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायालय भेज दिया गया। पुलिस टीम ने प्रभारी निरीक्षक महेश पाठक के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान किशन (28) पुत्र भारत प्रसाद, निवासी छिछौना, तथा रमाकांत (52) पुत्र रामपाल, निवासी रैनखेड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर कार्रवाई की। इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के लिए उन्हें न्यायालय भेजा गया।

न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर हुई कार्रवाई

इस कार्रवाई में थाना हैदराबाद पुलिस ने न्यायालय के आदेश के आधार पर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। वारंट के जरिए संबंधित व्यक्ति को न्यायालय की प्रक्रिया में उपस्थित कराने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दोनों के खिलाफ किस मुकदमे में वारंट जारी हुआ था और मामला किन धाराओं से संबंधित है।

इसके अलावा, वारंट जमानती था या गैर-जमानती, इस बारे में भी जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी को किसी विशेष अपराध या आरोप से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। मामले से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध होने पर ही इसकी पृष्ठभूमि के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है।

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, दोनों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय भेजा गया है। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया संबंधित न्यायालय के आदेश और प्रकरण से जुड़े तथ्यों के अनुसार आगे बढ़ेगी। गिरफ्तारी अपने आप में किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करती है; मामले में अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होता है।

फिलहाल इस कार्रवाई से जुड़ी उपलब्ध जानकारी में पुलिस टीम के नेतृत्व, गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों की पहचान और न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर की गई कार्रवाई का विवरण सामने आया है। मामले के मुकदमा नंबर, संबंधित धाराओं और न्यायालय के आगे के आदेश के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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